विधायक अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत अर्जी को मिली मंजूरी, जानें पूरा मामला

अबू फकर खां ने अगस्त 2023 में मुख्तार अंसारी, आफशां अंसारी, विधायक अब्बास अंसारी साले आतिफ रजा अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी।

पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को जमानत मिल गई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। हालांकि जमानत मंजूर होने के बावजूद भी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।

जेल से नहीं आ सकेगा बाहर

दरअसल, हाई कोर्ट में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था। वहीं शुक्रवार को जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए अर्जी को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था। लेकिन अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जबकि मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज जेल से बाहर आ जाएंगे।

जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप

गौरतलब है कि गाजीपुर जिले के कोतवाली में अबू फकर खां ने अगस्त 2023 में मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी आफशां अंसारी, विधायक बेटा अब्बास अंसारी साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस दौरान थाने में इनके खिलाफ ठगी रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल, आरोप है कि अबू फकर खां की होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने बेशकीमती जमीन थी। इसी को लेकर मुख्तार अंसारी ने अपने साले को भेज कर 2012 में अबू फकर खां को लखनऊ जेल बुलवाकर जमीन देने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या करने की धमकी दी गई थी। वहीं बाद में आरोपियों ने सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और 4 लाख का कैश देकर बैनामा करा लिया गया था।

अब्बास ने पिस्टल से पीड़ित को धमकाया

जमीन को जबरन हथियाने को लेकर अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद पीड़ित के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। वहीं आरोप है कि अब्बास अंसारी ने पिस्टल लगाकर उसे धमाकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। दरअसल, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जमीन खरीदने के लिए चेक से भुगतान किया था, लेकिन बाद में मुख्तार के साले ने किसान से रुपए नकद वसूल लिए।

लखनऊ जेल में बंद है अब्बास

आपको बता इस मामले में अब्बास अंसारी कासगंज जेल और आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद हैं। वहीं मामले से जुड़े मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं आज बाकियों की भी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया है।

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