इलाहबाद हाई कोर्ट का न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट आदेश, कहा-बकाया किराया मांगने के लिए जिला न्यायाधीशों के माध्यम से दावे करें

इलाहबाद उच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि बकाया किराया मांगने के लिए जिला न्यायाधीशों के माध्यम से ही दावे करें.

प्रयागराज; इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया हैं, ऐसे न्यायिक अधिकारी जो बकाया किराया मांग रहे हैं (न्यायिक अधिकारी को सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में) अपने संबंधित जिला न्यायाधीशों के माध्यम से अपने दावे करें और इसके लिए न्यायिक कार्यवाही का सहारा न लें।

पीठ प्रयागराज क़े एक न्यायिक अधिकारी की किराये की मांग की याचिका पर विचार कर रही थी. जिस पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि “…यह न्याय, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के हित में नहीं है कि न्यायिक अधिकारियों को अपनी शिकायत के निवारण के लिए ऐसे मामलों में न्यायिक कार्यवाही का सहारा लेना चाहिए, विशेष रूप से किराए का बकाया जैसी कार्यवाही क़े लिए.”

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