Allahabad High Court: ज्ञानवापी से जुड़ी इन 5 याचिकाओं पर फैसला आज, पूरी हो चुकी है सुनवाई

सन 1991 में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है। जबकि हिन्दू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि विवाद आजादी से पहले का है। ज्ञानवापी विवाद में  दलील दी थी कि प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू नहीं होगा।

Allahabad High Court: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़ी पांच याचिकाओं पर आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट ने इस मामले में आठ दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुबह 11 बजे न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। कोर्ट आज- 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर किए तीन याचिकाएं, जो मेन्टेनिबिलीटी से जुड़ी हुई हैं। जबकि दो याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ है, पर फैसला सुनाएगी।

भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान वाद के समर्थकों की ओर से वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साल 1991 में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में विवादित परिसर को हिंदुओं को सौंपने की बात कही गई थी। वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज यह तय करेगा कि वाराणसी जिला न्यायालय इस मामले पर सुनवाई कर सती है कि नहीं।

सन 1991 में मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती है। जबकि हिन्दू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि विवाद आजादी से पहले का है। ज्ञानवापी विवाद में  दलील दी थी कि प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट लागू नहीं होगा। इस मामले में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाएं दाखिल की गई थी। 

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