कोरोना संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जिला अदालतों में न्यायिक कार्रवाई के लिए जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश की जिला अदालतों में न्यायिक कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा-निर्देश जारी किये है।

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश की जिला अदालतों में न्यायिक कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिशा-निर्देश जारी  करते हुए जिला अदालतों के कामकाज को सीमित किया है। और पूरे न्यायालय परिसर की सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जो दिशा-निर्देश जारी  किये वह नीचे निम्लिखित है

1-अदालतों में नए, लंबित मामलों की सुनवाई होगी

2-जमानत, अग्रिम जमानत के केसों की सुनवाई होगी

3-तत्काल निषेधाज्ञा के नए-लंबित मामलों की सुनवाई

3-पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने,निपटाने से संबंधित मामले

4-इलाहाबाद HC में मामलों में वर्चुअल सुनवाई होगी

5-परिसर में कोर्ट स्टाफ का न्यूनतम प्रवेश सुनिश्चित करें

6-जिला न्यायाधीश कर्मचारियों की संख्या तय करें

7-रोटेशन के माध्यम से ड्यूटी तय की जाएगी

8-अगले आदेश तक गाउन पहनने की छूट है।

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