पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश

बहुचर्चित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं

प्रयागराजः बहुचर्चित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अक्तूबर 2019 में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हुआ था। जिसमें पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध थी।

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। मृतक के परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर मामले में प्रशासन पर कई सवाल भी खड़े हुए हैं।

2019 में पुष्पेंद्र यादव का एनकाउंटर हुआ था जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मृतक के घर पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमों मायावती और कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए झांसी में मोंठ थाने के पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।

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