लखीमपुर खीरी मामला: SC से आशीष मिश्रा की जमानत खारिज करने की अपील, इस तारीख को होगी सुनवाई

वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के वकील भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और दो अन्य की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया।

वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया।  लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के वकील भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और दो अन्य की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया।

और कहा कि मामले में शामिल अन्य लोग भी मिश्रा को दी गई जमानत के आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।  भूषण ने कहा, “हम अपनी अपील को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हैं।”

जिसके बाद  CJI रमना ने कहा कि मामले की सुनवाई 11 मार्च को होगी। लखीमपुर खीरी में आशीष मिश्रा की कार से कथित रूप से कुचले गए मृतक किसानों के परिवार के सदस्यों ने इलाहाबाद उच्च द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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