
दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जारी संग्राम पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विराम लगा दिया. शीर्ष अदालत ने 24 घंटे के अंदर मेयर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि मनोनीत सदस्यों को मेयर चुनाव वोटिंग का अधिकार नहीं होगा.
देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मेयर के बाद डिप्टी मेयर,स्टैंडिंग काउंसिल का चुनाव होगा. इसके साथ ही कोर्ट ने मेयर चुनाव की अधिसूचना 24 घंटे के अंदर जारी करने का आदेश दिया. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संरक्षक अरविन्द केजरीवाल ने जनतंत्र की जीत बताया.
अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर सर्वोच्च अदालत का शुक्रिया अदा किया और बीजेपी पर करारा तंज किया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, “SC का आदेश जनतंत्र की जीत. SC का बहुत बहुत शुक्रिया. ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा. ये साबित हो गया कि LG और बीजेपी मिलकर आये दिन दिल्ली में कैसे ग़ैरक़ानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं.”









