Gyanvapi: दोबारा हो सकता है ज्ञानवापी का ASI सर्वे, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिका की खारिज

पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य लोगों द्वारा 15 अक्टूबर, 1991 को दायर किए गए मुकदमे में सिविल जज द्वारा ASI सर्वे का आदेश दिया जा चुका है।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर से सर्वे हो सकता है। कोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) एक बार फिर से मस्जिद में हिन्दू मंदिर के अवशेषों की खोज के लिए निर्देश दे सकता है। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिन्दुओं को पूजा-पाठ का अधिकार देने के लिए भगवान विश्वेश्वर की ओर पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य लोगों द्वारा 15 अक्टूबर, 1991 को दायर किए गए मुकदमे में सिविल जज द्वारा ASI सर्वे का आदेश दिया जा चुका है।

बता दें कि हाल ही में हाई कोर्ट ने हाल में आदेश को चुनौती मस्जिद पक्ष की सभी याचिकाओं को खारिज कर दी थीं। अभी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। याचिका में कहा गया है कि विवादित स्थल विश्वेश्वर मंदिर का अंश है। अत: इस स्थल पर हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार है।

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