
वाराणसी; आज ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी से जुड़े मामले में वाराणसी जिला जज ने बड़ा आदेश दिया है. जिला जज ने हिंदू पक्ष की मांग को मानते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर का ASI सर्वेक्षण कराने की मांग को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट के इस आदेश से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है.
#WATCH हमारा कहना था कि उस पूरे क्षेत्र का ASI द्वारा सर्वेक्षण करना चाहिए। आज कोर्ट ने हमारे उस आवेदन पर सहमति दे दी है और अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त… pic.twitter.com/K9RblUALQG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 21, 2023
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि “मुझे सूचित किया गया है कि मेरा सर्वेक्षण का आवेदन मंजूर कर लिया गया है. अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है, जिसे सील कर दिया गया है. मुझे लगता है कि सर्वेक्षण 3 से 6 महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है.” उन्होंने कहा कि शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा. उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है. मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा .
गौरतलब है कि वाराणसी जिला जज की कोर्ट में 14 जुलाई को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था- ज्ञानवापी आदिविश्वेश्वर का मूल स्थान है. उन्होंने कहा था कि सर्वे के दौरान पश्चिमी दीवार पर मिले निशान और अवशेषों से प्रतीत होता है यह मंदिर की दीवार है. उन्होंने कहा था कि सिर्फ करने के आधार पर कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता, इसलिए मस्जिद परिसर का सर्वे कराना जरूरी है. उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि हम संपूर्ण परिसर के सर्वे की मांग को उठा रहे हैं.









