
आजम खान मामले में सेशन कोर्ट ने गुरूवार को बड़ा फैसला दिया. सेशन कोर्ट ने गुरूवार को आजम खान को कोई राहत नहीं दी. सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द होगी क्योंकि रामपुर सेशंस कोर्ट ने स्टे का आदेश देने से इंकार कर दिया है. आजम खान की विधायकी रद्द होने और रामपुर सेशंस कोर्ट द्वारा स्टे देने से इंकार करने के बाद रामपुर में उपचुनाव होना सुनिश्चित हो चूका है.
सेशंस कोर्ट ने आजम खान की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और अभियोजन पक्ष की दलील को माना. गुरूवार दोपहर 12 बजे तक सेशंस कोर्ट में आजम खान के मामले में जिला अदालत ने सुनवाई की और शाम 5 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था. सेशंस कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान की सियासत पर संकट मंडरा रहा है.
हालांकि सेशंस कोर्ट से सपा नेता आजम खां को झटका लगने के बाद से अभी उनके पास हाई कोर्ट में अपील करने के विकल्प हैं.फिलहाल, आजम खां के लिए आज का दिन बेहद बुरा रहा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद सेशंस कोर्ट उनके पक्ष में एक सकारात्मक फैसला देगा जिसपर गुरूवार को पानी फिर गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता गरिमा सिंह ने सरकार का पक्ष बेहद मजबूती के साथ रखा. बहरहाल, सेशंस कोर्ट द्वारा आजम खान मामले में स्टे का आदेश देने से इंकार करने के बाद आजम खान की विधायकी रद्द होने और रामपुर में उपचुनाव होने का रास्ता साफ हो चूका है. वहीं इस फैसले ने न्यायलय के निर्णय का सम्मान करने की बात कही है.








