
हेट स्पीच के मामलें में आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद आजम खान अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। जमानत मिलने के बाद आजम खान ने कहा कि ये पहला स्टेप है,अभी कानूनी रास्ते खुले हैं, मैं इंसाफ का कायल हूं।
दरअसल 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान के भड़काऊ भाषण के कारण उन पर केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को MP-MLA कोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया हैं। 2019 में उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी व तत्कालीन डीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे। जिसके बाद इस मामले में उन पर इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से कार्यवाही की मांग की जा रही थी।
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। MP-MLA कोर्ट ने आज उन्हें हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। हेट स्पीट के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जिसके बाद उनको जमानत मिल गई।









