बदायूं. बदायूँ में एडीजे 9 ने 23 अप्रैल 2008 को बीए की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप व अपहरण के मामले में 13 साल बाद पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए की सज़ा सुनाई गई है।
अदालत के फैसला दिए जाने के बाद पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मेडिकल व कोविड टेस्ट कराकर जेल भेज दिया है। मामले में दो अन्य आरोपी तेजेन्द्र सागर और नीरज शर्मा उर्फ मीनू शर्मा को पहले ही इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है।
दरअसल 23 अप्रैल 2008 को छात्रा का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह अपनी सहेली के घर नोट्स लेने जा रही थी। उसके बाद पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि उसको विधायक के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रखा गया और उसके साथ तेजेन्द्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और विधायक योगेंद्र सागर ने रेप किया।
इतना ही नही लखनऊ के बाद दिल्ली आदि जगहों पर ले जाकर कई दिनों तक रेप किया और मुज़फ्फर नगर में रेलवे स्टेशन के सामने छोड़ गए थे। अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील अरविन्द शर्मा की बहस को सुनने के बाद एडीजे 9 एमपी एमएलए विशेष न्यायधीश अखिलेश कुमार ने सज़ा सुनाई है।