बाहुबली नेता उदयभान सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता उदय भान सिंह को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नही मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उदय भान सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। उदय भान सिंह की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद 28 मार्च को सुनवाई करेगा। बाहुबली नेता उदय भान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर बीमारी के इलाज के लिए पूर्व में मिले पेरोल को और बढ़ाने और पेरोल की शर्तों में भी राहत देने की मांग की थी।

उदय भान के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में ममलै कई सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में सह आरोपी को ज़मानत मिल चुकी है। उदयभान की उम्र और सेहत को देखते हुए उदय भान को भी ज़मानत दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से पहले जवाब दाखिल करने को कहा था। हालाकिं उत्तर प्रदेश सरकार ने उदयभान सिंह की अर्ज़ी का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा उदयभान सिंह समाज के लिए एक बड़ा खतरा है।उनके खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं। उनको ज़मानत नहीं दी जानी चहिए।

बाहुबली नेता उदय भान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर बीमारी के इलाज के लिए पूर्व में मिले पेरोल को और बढ़ाने और पेरोल की शर्तों में भी राहत देने की मांग की है। याचिका में कहा कि 20 साल से ज़्यादा समय की सज़ा काट चुके हैं। साथ ही रिमिशन के साथ 23 साल की सज़ा काट चुके हैं ऐसे में उनको ज़मानत दी जानी चहिए।बता दें यूपी सरकार ने उदयभान सिंह को ज़मानत और पेरोल बढ़ाए जाने पर शर्त लगाई थी। गोपीगंज में साल 1999 में हु3 तिहरे हत्याकांड में औराई के पूर्व विधायक उदयभान सिंह को दोषी पाया गया था और इस मामले में उदयभान सिंह को मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।

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