23 साल पुराने मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई करावास की सजा, जुर्माना भी लगाया…

राज्य सरकार के वकील राव नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर साल 1999 में एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी. इस मामले में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें अंतोगत्वा शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया.

शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने एक मामले में भी दोषी करार दिया. मुख्तार अंसारी पर यह मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था जिसमें जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया.

मामले में अदालत ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को पांच साल की जेल और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. दरअसल, इसी मामले में मुख्तार को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था जिसके बाद राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

राज्य सरकार के वकील राव नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि बाहुबली मुख्तार अंसारी पर साल 1999 में एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी. इस मामले में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें अंतोगत्वा शुक्रवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया.

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