69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 अगस्त को फैसला सुनाया था। इस दौरान हाई कोर्ट ने पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी में विपक्ष के नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार फैसले की समीक्षा करेगी और अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगी। इसी बीच बेसिक शिक्षा मंत्री ने हाई कोर्ट के आदेश को लेकर पहली बार मीडिया में अपना सार्वजनिक बयान दिया है।
किसी भी भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पहली बार मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस विषय पर कुछ बोलने के लिए अभी बहुत जल्दी होगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने हमें तीन महीने का समय दिया है, सब लोग फिर बैठेंगे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति या युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उन्होंने सरकार का रुख साफ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबका भविष्य सुरक्षित रखेंगे।