बाटला हाउस एनकाउंटर : आरिज खान को नहीं होगी फांसी, आखिर कैसे बच गया आतंकी ?

बाटला हाउस एनकाउंटर : आरिज खान को नहीं होगी फांसी, आखिर कैसे बच गया आतंकी ?

Batla House Encounter: बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत की हत्या के आरोपी आरिज खान को फांसी होने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है.उसे फांसी की सजा के बदले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. बाटला हाउस मामले में निचली अदालत ने एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान को दोषी करार दिया था. निचली अदालत ने 15 मार्च 2021 को आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने आरिज खान को मौत की सजा देने से ख़ारिज कर दिया है.

बता दें कि बाटला हाउस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। आरिज खान पर 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने इस मामले की तमाम दलीलें सुनने के बाद बदिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और साथ में 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा था। 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार के सदस्यों को तुरंत जारी किए जाने के लिए आदेश दिया गया था.

इस सम्बन्ध में निचली अदालत के द्वारा आरिज खान को दोषी माना था. दिल्ली में साल 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ हुआ था. जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ था. और इस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो हुई थी। जानकारी के मुताबिक आरिज खान आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य है.

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