चमकती त्वचा और स्टाइलिश बाल अब होंगे सस्ते! सरकार ने ब्यूटी ट्रीटमेंट पर GST घटाकर किया मात्र 5%

सरकार ने ब्यूटी ट्रीटमेंट, सैलून, हेयर स्पा, फिटनेस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया। इससे आम जनता को सेवाओं और उत्पादों में बड़ी राहत मिलेगी।

Beauty Services GST: केंद्र सरकार ने आम जनता की जेब पर से बोझ कम करने के लिए GST स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं। जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर 2025 की बैठक में 12% और 28% स्लैब को हटा कर केवल 5% और 18% स्लैब लागू करने का फैसला लिया गया। इस फैसले का सीधा असर रोजमर्रा की जरूरतों और सेवाओं पर पड़ेगा, जिसमें सैलून, फिटनेस सेंटर, योगा, हेल्थ क्लब जैसी सेवाएं शामिल हैं।

ब्यूटी ट्रीटमेंट अब किफायती

सैलून और फिटनेस सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब हेयरकट, फेशियल, मसाज या फिटनेस सेशन बुक करना पहले के मुकाबले बहुत किफायती होगा। यह बदलाव आम लोगों की जीवनशैली और हेल्थ सर्विसेज तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा।

पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी राहत

सरकार ने साबुन, शैंपू, फेस पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस जैसी आवश्यक पर्सनल केयर चीजों पर भी GST 5% कर दिया है। इससे निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों के मासिक खर्चों में राहत मिलेगी। हालांकि, माउथवॉश इस स्लैब में शामिल नहीं किया गया है।

उम्मीद है मांग बढ़ेगी

GST कटौती से न केवल ब्यूटी और हेल्थ सर्विसेज किफायती होंगी, बल्कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सरकार ने साथ ही लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% GST लगाने की भी घोषणा की है, जिसमें पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसी चबाने वाली तंबाकू उत्पाद और बीड़ी शामिल हैं।

इस सुधार से आम जनता के लिए रोजमर्रा की सेवाएं और उत्पाद सस्ते, किफायती और आसानी से उपलब्ध होंगे, जबकि विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर कर बढ़ाकर जिम्मेदारी और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

Related Articles

Back to top button