
अहमदाबाद; गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को मिली सजा को बरकरार रखा है. हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा.
गुजरात
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) July 7, 2023हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिला बड़ा झटका
राहुल गांधी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
सूरत कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट ने बरकरार रखा
राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज हुई
कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी थी
सजा के बाद राहुल गांधी की गई थी सांसदी… pic.twitter.com/ugSjo4Df4o
गुजरात हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है. उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं.
हाई कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल नहीं हो पाएगी. साथ ही वह अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे. हालांकि वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
गौरतलब है कि मोदी सर नेम पर की गई टिप्पड़ी को लेकर सूरत न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी. वहीं, बाद में उन्हें अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था.