
Uttar Pradesh : जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वाराणसी में 2002 में नदेसर इलाके में हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दे कि, इस मामले में धनंजय सिंह ने विधायक अभय सिंह,MLC विनीत सिंह व तीन अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने यूपी गैंगस्टर एक्ट एवं असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम, 1986 के तहत चार आरोपियों को वाराणसी के स्पेशल जज, गैंगस्टर एक्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश (29 अगस्त 2025) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
वहीं सिंगल बेंच के जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला ने धनंजय सिंह की क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल राज्य और समाज के खिलाफ अपराध है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं।
सुनवाई के समय धनंजय सिंह के वकीलों ने तर्क करते हुए अपना पक्ष रखा और कहा कि अपीलकर्ता पूरे मामले में घायल और शिकायतकर्ता है,इसलिए अपीलकर्ता को अपील दर्ज करने का अधिकार है।कोर्ट ने पूरे तर्को को स्वीकार करते हुए कहा कि गैंगस्टर एक्ट जैसे मामलों में पीड़ित के रूप में व्यक्तिगत कायतकर्ता की अपील पोषणीय नहीं है।इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला ने क्रिमिनल अपील को खारिज कर दिया है।









