साल 2013 में पटना में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सोमवार को चार दोषियों को फांसी, दो को आजीवन कारावास तथा दो अभियुक्त का दस वर्ष के कारावास एवं एक अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अध्यक्षता में इस मामले में दोषी पाए गए नौ अभियुक्तों को पटना के बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाकर आज सुबह पेश किया गया। न्यायालय का कार्य शुरू होते ही अदालत ने सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलील सुनी।
फांसी की सजा पाने वाले दोषी
- इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी।
- उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन को उम्रकैद।
- अहमद हुसैन, फिरोज असलम को 10 साल की सजा। इफ्तेखर आलम को सात वर्ष की सजा।
गौरतलब है कि गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर 27 अक्टूबर 2013 को बम ब्लास्ट हुआ था। वही इस घटना में करीब छह लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। और अब आठ साल बाद इस मामले में फैसला आया है। बुधवार को कोर्ट ने मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था। अन्य तीन दोषी पाए गए। एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।