सुप्रीम कोर्ट ने छात्रो द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) को हाइब्रिड मोड में टर्म 1 परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
इस मामले की जांच कर रही उच्च न्यायालय की बेंच ने अधिवक्ता संजय हेगड़े के माध्यम से दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह के विलंबित स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
CBSE फर्स्ट टर्म का एग्जाम शुरू हो चुका है। और सीआईएससीई की परीक्षाएं अगले सप्ताह से होंगी। जांच कर रही उच्च न्यायालय की बेंच ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं को आखिरी मिनट में रुकावट के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ मत करो। अधिकारी अपना काम अच्छे से करें। अब बहुत देर हो चुकी है।