Chandan Gupta Murder Case: चंदन गुप्ता हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद

Chandan Gupta Murder Case: कासगंज में हुए तिरंगा यात्रा की हिंसा में युवक चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए तिरंगा यात्रा की हिंसा में युवक चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें, कोर्ट ने 2 जनवरी को सभी 28 आरोपियों को मामले में दोषी पाया था जबकी दो आरोपियों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को बरी कर दिया था।

हत्या सहित कई मामलों में दोषी

एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सरकार बनाम सलीम और अन्य सभी आरोपियों के मामले में गुरुवार को यह कहा था कि 3 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें सभी आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और तिरंगे के अपमान करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

तिरंगा यात्रा रोकने पर शुरु हुआ विवाद

कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था। जिसमें मोटर साइकिलों पर सवार 100 से अधिक लोगों ने तिरंगा लेकर यात्रा निकाली थी, जिसमें चंदन और उनके भाई विवेक शामिल हुए। यात्रा कोतवाली इलाके के बड्डूनगर पहुँची, जहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। तिरंगा यात्रा को आगे नहीं बढ़ने से रोकने पर दो पक्षों के बीच तनातनी शुरू हो गई, जिसके बाद पथराव होने लगा। चंद मिनटों बाद ही दंगा भड़क गया, जिसमें चली एक गोली चंदन गुप्ता को लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा शहर दंगे की चपेट में आ गया।

आरोपी सलीम ने मारी थी चंदन को गोली

वकील ने बताया कि मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन को गोली मारी थी, जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। इसके बाद भाई विवेक और अन्य साथी उसे लेकर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चंदन की हत्या के बाद माहौल तनावग्रस्त हो गया। पूरा क्षेत्र तीन दिनों तक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में रहा।

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