ED के 8वें समन पर भी नहीं पेश होंगे CM केजरीवाल, एजेंसी के सामने रखी ये शर्तें

हालाँकि, ED के तरफ से उनको इससे पहले भी 7 समन जारी किया जा चुका है। मगर किसी भी समन में वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पेशी के लिए बुलाया है। खबर है कि इस पेशी में हाजिर होने से सोमवार यानी 4 मार्च को CM केजरीवाल ने इंकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनको आठवां समन जारी किया था। हालाँकि, ED के तरफ से उनको इससे पहले भी 7 समन जारी किया जा चुका है। मगर किसी भी समन में वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले BJP के तरफ से केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है।

इस बीच इस आठवें समन पर वो जाएंगे या नहीं इसको लेकर लगातार अटकलें उठ रही थी। अब इस मामले पर सोमवार को सीएम केजरीवाल ने ईडी के आठवें समन का जवाब दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि, “ED का समन गैरकानूनी है, मगर यह सब जानते हुए भी मै जवाब देने के लिए तैयार हूँ।” अपने जवाबदेही के लिए उन्होंने ED से 12 मार्च के बाद की कोई भी तारीख मांगी है। इस बीच उन्होंने एजेंसी से सार्थ रखते हुए कहा कि, “वो ED के सभी सवालों का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले CM केजरीवाल ने ED के समन को गैर कानूनी बताया था। उन्होंने कहा था कि, “इस संबंध में जब कोर्ट आदेश देगी, तभी वो ED के समक्ष पेश होंगे। इस दौरान उनके न पेश होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का भी रुख किया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का आदेश सुनाया था।

AAP नेताओं पर लगा है रिश्वत लेने का आरोप

ज्ञात हो कि, AAP के नेताओं के ऊपर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी (जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था) से संबंधित कुल 100 रुपए करोड़ की रिश्वत ली है। पार्टी पर यह सभी आरोप खुद ED ने लगाया था। जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के सिफारिश पर दिल्ली सरकार के इस पॉलिसी को रद्द करते हुए इसकी जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई। 

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