गुलामी की याद दिला रहे ये तीन आपराधिक कानून 1 जुलाई से हो जाएंगे खत्म, लेटर जारी

कार्यालय द्वारा जारी लेटर में कार्यक्रम के आयोजित करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की सहायता ली जा सकती है।

अंग्रेजों के समय से लागू तीन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले नए कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसको लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को लेटर जारी कर दिया है। लेटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम और नए आपराधिक कानूनों की विषय-वस्तु शामिल करने के लिए कहा गया है।

DOPT द्वारा जारी लेटर के अनुसार तीन नए आपराधिक कानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया था। तीनों नए कानूनों को 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था। डीओपीटी ने इन तीनों नए कानूनों को नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।  

नए कानूनों के तहत किए जा रहे बदलावों की जानकारी कर्मयोगी पोर्टल पर भी उपलब्ध होगा। कार्यालय द्वारा जारी लेटर में कार्यक्रम के आयोजित करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की सहायता ली जा सकती है।

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