
प्रयागराज : उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2005-06 बैच की भर्ती में नियुक्ति होने वाले सिपाहीयों को बसपा शासनकाल में नौकरी से निकाल दिए गए थे. उन यूपी पुलिस के 22 हजार कॉन्स्टेबलों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. HC ने कांस्टेबलों की बहाली का आदेश जारी किया है. उच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 से कांस्टेबलों की सेवा निरंतरता का आदेश दिया है. वेतन वृद्धि, पदोन्नति, समेत सभी सेवा लाभ देने के लिए सरकार को आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 17 फरवरी 2022 में दी गई व्यवस्था को आधार बनाते हुए पारित किया है। कांस्टेबलों की तरफ से वकील विजय गौतम ने रखा पक्ष और याची कांस्टेबलों की भर्ती साल 2005-06 में हुई थी, बीएसपी शासनकाल में इन्हें नौकरी से निकाला गया था, जस्टिस अजित कुमार की सिंगल बेंच ने आदेश दिया था.
प्रयागराज
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) October 18, 2023
➡यूपी पुलिस के 22 हजार कॉन्स्टेबलों को HC से बड़ी राहत
➡हाईकोर्ट ने कांस्टेबलों की बहाली का आदेश जारी किया
➡2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए लाभ देने के आदेश
➡2006 से कांस्टेबलों की सेवा निरंतरता का आदेश दिया
➡वेतन वृद्धि, पदोन्नति, समेत सभी सेवा लाभ देने के… pic.twitter.com/fQyoQI2xV1
बता दें कि यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार (Justice Ajit Kumar) ने आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी जनपद में तैनात हेड कांस्टेबलों द्वारा संयुक्त रूप से अलग-अलग दाखिल विभिन्न याचिकाओं को पारित किया गया है. कान्स्टेबल रामकुमार, नीरज कुमार पाण्डेय, दीपक सिंह पोसवाल, प्रमोद यादव, रेखा गौतम, समेत कई अन्य अलग-अलग याचिकाओं में मांग किए थे.
ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के 22 हजार कॉन्स्टेबलों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें दिवाली से पहले तोहफा के रूप में प्रदान हुआ है.









