
Desk : कानपुर में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है. आपको बता दे कि कानपुर के उक्त मामले में मणिलाल पाटीदार के विरुद्ध तय समय सीमा 60 दिन में आरोप पत्र नहीं दाखिल किया जा सका. जिसके चलते भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने उसे इस मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. पाटीदार को एक एक लाख रुपए की दो जमानतें और एक लाख का ही मुचलका दाखिल करना होगा.
लखनऊ
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 10, 2023
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आपको बता दे कि ऐसे मामलों में यदि 60 दिन के अंदर आरोप पत्र नहीं दाखिल किया जाता है तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाता है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी मणिलाल को 29 अक्टूबर 2022 को न्यायिक हिरासत में लिया था. इस दिन से 27 दिसंबर 2022 तक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो जाना चाहिए था, लेकिन विवेचक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रहा लिहाजा आरोपी को जमानत दी जाती है।








