
उत्तर प्रदेश: रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ 2 अलग अलग जन्मतिथियों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के मामले मे रामपुर MP/MLA कोर्ट ने ने शुक्रवार को फैसला सुनाया । जिसमे कोर्ट ने अब्दुल्ला को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा,50 हजार जुर्माने का फैसला सुनाया
2019 में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शिकायत की थी जिसके बाद अब्दुल्ला आजम पर धोखाधड़ी,जालसाजी और सरकारी दस्तावेजों और फर्जीवाड़े की कई धाराओ मे मुकदमा दर्ज किया था
कोर्ट में चल रहे मुकदमे पर पुलिस द्वारा की गई विवेचना पूरी होने पर चार्जशीट दाखिल की गई जिसमे कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के जरिए दो पासपोर्ट बनवाने पर दोषी पाया वर्तमान में अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला जेल में बंद हैं ,वह कोर्ट मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए
MP/MLA कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीले और गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया अब्दुला को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना सुनाया









