पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है.

महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी रहत दी हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा खेडकर को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है.

वही दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 21 अगस्त को अगली सुनवाई तक खेडकर को गिरफ्तार ना किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली होई कोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस जारी किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।

बता दें कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान बदलकर अनुमत सीमा से अधिक प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।

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