तीसरी बार भी हंगामे की भेंट चढ़ा मेयर का चुनाव, अनिश्चितकाल काल के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही

इससे पहल 6 और 24 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच हंगामे और तीखे आदान-प्रदान से प्रभावित पीठासीन अधिकारी द्वारा महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिए गए थे।

दिल्ली में आज लगातार तीसरी बार मेयर का चुनाव टल गया है। AAP और BJP हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आप से जहां शेली ओबेरॉय मेयर उम्मीदवार है, वहीं बीजेपी ने रेहा गुप्ता को मैदान में उतारा है। इससे पहल 6 और 24 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बीच हंगामे और तीखे आदान-प्रदान से प्रभावित पीठासीन अधिकारी द्वारा महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिए गए थे। आज सुबह 11 बजे होने वाले एमसीडी मेयर के चुनाव में आज मेंयर चुने जाने कि उम्मीद थी पर आज की कार्यवाई भी हंगामें की भेट चढ़ गई है।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की यह बेहद दुखद है की आम आदमी पार्टी के पार्षद दल ने आज फिर पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के निर्देश का पालन नही किया और हंगामा किया जिसे परिणाम स्वरूप आज फिर महापौर का चुनाव नही हो सका। पीठासीन अधिकारी ने कहा की जो दो विधायक न्यायलय से सजाफता हैं वह वोट नही डालेंगे तो आम आदमी पार्टी ने उनका निर्देश मानने से इंकार कर दिया।

आप के गृह नेता मुकेश गोयल ने एल्डरमेन को टिंग अधिकारों पर आपत्ति जताते हुए इसे डीएमसी एक्ट का उल्लंघन बताया। बीजेपी पार्षदों ने चुनाव कराने की मांग की तो एमसीडी हाउस में नारेबाजी शुरू हो गई, जबकि आप ने एल्डरमैन के मताधिकार का विरोध किया। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि “MCD में बीजेपी के पार्षद बिना बात हंगामा करके आज भी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे। AAP के पार्षद शांत बैठे है लेकिन BJP पार्षद बिना बात हंगामा मचा रहे हैं।”

दिल्ली में सोमवार को नगर निगम हाउस में मेयर के चुनाव के लिए मतदान के प्रमुख, पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अनुसार, एल्डरमैन मेयर, डिप्टी मेयर चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं। अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक महत्व के निर्णय लेने में सदन की सहायता के लिए, एलजी द्वारा 25 वर्ष से अधिक आयु के दस लोगों को निगम में नामित किया जा सकता है। आप ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल ने 10 बीजेपी सदस्यों को एल्डरमैन के रूप में चुनने में प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन किया है, जिनसे एमसीडी को नियंत्रित करने वाले को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

दिल्ली में महापौर का पद रोटेशन के आधार पर पांच एकल-वर्ष की शर्तों को देखता है, जिसमें पहला वर्ष महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसको देखते हुए आप से शेली ओबेरॉय को मेयर उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने रेहा गुप्ता को मैदान में उतारा है। डिप्टी मेयर पद के लिए आप के उम्मीदवार हैं आले मोहम्मद इकबाल और कमल बागरी भाजपा के उम्मीदवाद हैं। महापौर और उप महापौर के अलावा, एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों को भी नगरपालिका सदन के दौरान निर्वाचित किया जाना है।

Related Articles

Back to top button