
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 16 से 29 दिसंबर तक अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। हालांकि,इस दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी, और वह केवल अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिल सकेंगे।
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. वो केवल परिवार व रिश्तेदारों से मिल सकेंगे. #BreakingNews #UmarKhalid… pic.twitter.com/bOpodNH9no
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) December 11, 2025
बीते साल मिली थी 7 दिन की जमानत
आज मिली जमानत से पहले उमर खालिद को इससे पहले दिसंबर 2024 में चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की जमानत दी गई थी. यहां अहम बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस मामले में उमर और 5 अन्य आरोपियों द्वारा दायर रेगुलर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में 5 साल से ज्यादा की हिरासत और ट्रायल में देरी का हवाला दिया था. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इसे ‘रेजीम चेंज’ की पैन-इंडिया साजिश बताया था.साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप्स का जिक्र किया था. पुलिस ने कहा कि ये देरी याचिकाकर्ताओं की वजह से हुई है.सहयोग करने पर ट्रायल 2 साल में पूरा हो सकता है.









