दिल्ली : धर्म संसद में हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हेट स्पीच रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश..

दिल्ली : उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊना में धर्म संसद हेट स्पीच के मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो. हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं. मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि यह पूरे देश में चल रहा है जो वहा बोला गया वह मैं अदालत में सार्वजनिक तौर पर बोल नहीं सकता.

हिमाचल के ऊना में भी धर्म संसद का आयोजन हुआ, हमने इसको रोकने के लिए कॉलेक्टर और SP से अपील किया था लेकिन इसको नहीं रोका गया. हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट के सेक्शन 64 के तहत नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर ऊना धर्म संसद को लेकर उठाये गए कदम के बारे में पूछा.

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उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के गृह सचिव को धर्मसंसद के मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. धर्मसंसद के दौरान हेट स्पीच को लेकर उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को हलफनामा दाखिल करने के कहा. सुप्रीम कोर्ट ने रुड़की में कल होने वाली धर्म संसद को लेकर निर्देश दिया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे की कोई भड़काऊ भाषण न दिया जाए और अगर हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए.

सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील से कहा कि राज्य सरकार कि ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया क्या ? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन राज्य सरकार ने किया या नहीं. हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि हमारी तरफ से नोटिस जारी किया गया था. ऊना में धर्मसंसद खत्म हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पहलू का उल्लेख करें कि क्या कदम उठाया गया.

वकील कपिल सिब्बल ने उत्तराखंड के रुड़की में कल होने वाली धर्म संसद के आयोजन पर रोक लगाने की मांग किया. उत्तराखंड सरकार ने कहा कि जब धर्म संसद के आयोजन के लिए आवेदन किया जाता है तो यह नही पता होता कि वहां पर किस तरह का भाषण होगा, अगर कुछ गलत होता है तो हम तुरंत ऐक्शन लेते है, हमने अभी तक 4 FIR दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक ही आदमी धर्म संसद के आयोजन की बात रक्त है तो आपको ऐक्शन लेना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा इस तरह से आप तर्क नहीं दे सकते कि आप संविधान से बंधे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर ऐसा कुछ हुआ यो हम मुख्य सचिव को तलब करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा कि एहतियाती और निवारक उपाय अपनाने की जरूरत है.

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