Delhi : NEET PG काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! जानिये, आरक्षण पर अदालत ने क्या दिया आदेश?

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश के विस्तृत कारणों का पालन किया जाए और शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से अधिसूचित मानदंडों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस साल होने वाली काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग (EWS) का नया कोटा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि वह मार्च में EWS कोटे का लाभ उठाने की सीमा के रूप में 8 लाख रुपये रखने के औचित्य पर फिर से विचार करेगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश के विस्तृत कारणों का पालन किया जाए और शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए NEET-PG काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से अधिसूचित मानदंडों के अनुसार आगे बढ़ेगी। पीठ ने कहा कि काउंसलिंग के वैध मानकों की वैधता भविष्य के वर्षों के लिए EWS पात्रता का निर्धारण करने वाला 8 लाख रुपये की सीमा याचिकाओं के बैच के अंतिम निर्णय के अधीन होगा और 5 मार्च को अंतिम सुनवाई के लिए सभी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।

सरकार ने सुझाव दिया था कि EWS कोटा का लाभ उठाने के लिए 8 लाख रुपये की सीमा रखी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आय मानदंड के रूप में 8 लाख रुपये रखने के लिए कोई शोध नहीं किया गया है। बता दें कि EWS कोटा पर आपत्ति वाले मामले को अभी सुलझाया जाना बाकी है, हालांकि, अदालत ने कहा है कि NEET PG काउंसलिंग “राष्ट्रीय हित” में शुरू होगी।

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