दिल्ली – सरकारी अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर सामने आई है. सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए है.
बता दें कि सरकारी अधिकारी के समन,व्यक्तिगत पेशी को लेकर निर्देश दिए. SC की ओर से कहा गया कि समन,पेशी से पहले HC वीसी को प्राथमिकता देंगे.
दिल्ली – सरकारी अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 25, 2024
सुप्रीम कोर्ट से सरकारी अधिकारियों के लिए राहत की खबर
सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी
सरकारी अधिकारी के समन,व्यक्तिगत पेशी को लेकर निर्देश
समन,पेशी से पहले HC वीसी को प्राथमिकता देंगे-SC… pic.twitter.com/FbEFE40u1Y
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक कोर्ट न बुलाएं.अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए.
अधिकारी को कोर्ट बुलाने से गरिमा-महिमा नहीं बढ़ती.अदालत के प्रति सम्मान की मांग नहीं,आदेश देना चाहिये.