यूपी में नहीं चलेगी डॉग्स की आवारागर्दी,दूसरी बार काटने पर कुत्ते को होगी उम्रकैद, खबर में जाने विस्तार से

प्रयागराज में अब आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने हाल ही में एक आदेश में यह स्पष्ट किया कि अगर कोई कुत्ता एक बार किसी व्यक्ति को काटता है, तो उसे 10 दिन की सजा दी जाएगी। वहीं, यदि कुत्ता दो बार हमला करता है, तो उसे उम्रभर की सजा मिलेगी। इन कुत्तों को अब एक विशेष एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इन कुत्तों को सेंटर में रखने से पहले उनके शरीर में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे उनके व्यवहार की निगरानी की जाएगी। जब कुत्तों की रिहाई होगी, तो यह तभी होगी जब उन्हें कोई जिम्मेदार व्यक्ति गोद लेगा। यह कदम हिंसक और हमलावर कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस प्रक्रिया से कुत्तों के अनियंत्रित व्यवहार पर नकेल कसी जाएगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

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