आधार से वोटर कार्ड को जोड़ने वाला चुनाव सुधार बिल राज्यसभा से पास, विपक्ष ने किया वॉक आउट

दिल्ली : चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में सोमवार को एक संक्षिप्त बहस के बाद पारित कर दिया गया था और विपक्ष द्वारा इसे एक स्थायी समिति के पास भेजने की मांग को नामंजूर करते हुए इसे लोकसभा से पास कर दिया गया था।मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने और अन्य चुनाव सुधार लाने के लिए विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को विपक्ष के वॉक आउट के बीच राज्यसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जद (यू), वाईएसआरसीपी, अन्नाद्रमुक, बीजद और टीएमसी-एम के सदस्यों के समर्थन के बाद चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी, और कहा गया कि यह मतदाता सूची से फर्जी मतदाता को अलग करने का काम करेगा। हालांकि, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध में वॉक आउट किया।

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को “पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से” मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले लोगों की आधार संख्या से जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है।विधेयक में चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से मतदाता सूची में पहले से शामिल व्यक्तियों से आधार संख्या प्राप्त करने और मतदाता सूची में उसी व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने की अनुमति देने का भी प्रावधान किया गया है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 बिना किसी “चर्चा या बहस” के पारित किया गया था;उन्होंने इसे “लोकतंत्र का मजाक” कहा है।

मंगलवार को, केंद्र ने कहा कि इन सुधारों की आवश्यकता है क्योंकि इसने विस्तृत विवरण दिया है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से चुनावी प्रणाली को कैसे लाभ होगा। मतदाता सूची में पंजीकरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर किया जाता है जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है, कानून के निर्माण से जुड़े लोगों ने कहा। बिल के एक प्रावधान के तहत, नया आवेदक पहचान के उद्देश्य से आवेदन के साथ स्वेच्छा से आधार संख्या प्रदान कर सकता है।

इस विधेयक में यह भी कहा कि कोई भी आवेदन इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है, जो केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में विधेयक पारित होने के बाद कहा। उन्होंने कहा कि आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के अलग-अलग स्थानों पर कई नामांकन समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार आधार लिंकेज हो जाने के बाद, जब भी कोई व्यक्ति नए पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, तो मतदाता सूची डेटा सिस्टम पिछले पंजीकरण के अस्तित्व को तुरंत सचेत कर देगा।

“इससे मतदाता सूची को काफी हद तक साफ करने में मदद मिलेगी और उस स्थान पर मतदाता पंजीकरण की सुविधा होगी जहां वे ‘आम तौर पर निवासी’ हैं।”सोमवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

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