
गाजियाबाद- गाजियाबाद के बहुचर्चित शिप्रा मॉल मामले से जुड़ी खबर सामने आ रही है.पिछले साल इंडियाबुल्स पर दर्ज FIR रद्द हुई है.
उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने FIR को रद्द किया है. बता दें कि इंडियाबुल्स और निदेशक पर केस दर्ज हुआ था. शिप्रा मॉल ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था.
गाजियाबाद – बहुचर्चित शिप्रा मॉल मामले से जुड़ी खबर
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) April 20, 2024
➡पिछले वर्ष इंडियाबुल्स पर दर्ज FIR रद्द हुई
➡उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रद्द की एफआईआर
➡इंडियाबुल्स और निदेशक पर दर्ज हुआ था केस
➡शिप्रा मॉल ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था
➡दर्ज FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई… pic.twitter.com/mZx6JyloJD
दर्ज FIR को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी.जिसके बाद कोर्ट में पुलिस, शिप्रा मॉल ने प्रतिउत्तर नहीं दिया. दोनों पक्ष के बीच DRT लखनऊ में मामला लंबित है. कोर्ट ने सिविल प्रकृति का मामला पाते हुए FIR रद्द की है. पुलिस की तरफ से काउंटर न लगाना अचंभित करता है.
जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 में जुलाई के महीने में शिप्रा मॉल की तरफ से इंडियाबुल्स और निदेशक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.









