गायत्री प्रजापति को मिली बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दी जमानत

पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को ईडी द्वारा दाखिल मुकदमे में कोर्ट ने राहत देते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी हैं. हालांकि....

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को ईडी द्वारा दाखिल मुकदमे में कोर्ट ने राहत देते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दे दी हैं. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी प्रजापति को पहले से चल रहे अन्य मामलों के कारण जेल में ही रहना पड़ेगा. 2020 में यूपी विजिलेंस ने गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसे आधार बनाकर ईडी ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू की थी.

अभी भी जेल में रहना होगा

हालांकि, प्रजापति को पूर्व के कई मामलों की वजह से अभी भी जेल में ही रहना पडेगा. वही चार दिन पहले ही नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दी थी. 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति और छह आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी हैं. हालांकि कई बार प्रजापति ने जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन हर बार याचिका खारिज कर दी गई.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गायत्री प्रसाद खनन मंत्री रह चुके हैं. गायत्री पर चित्रकुट की एक महिला ने नाबालिक बेटी के साथ गैंगरोप का आरोप लगाया था. महिला का आरोप था कि प्रजापति उनसे मिलने के लिए उसके घर जाते थे. इसके बाद मंत्री और उनके साथियों ने उसे नशीली चीज दे दी और फिर नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप किया.

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