
Desk : गाजियाबाद कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के छह लोगों की हत्या में पूर्व ड्राइवर राहुल को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है. जिला अदालत नें आरोपी साबित हुआ राहुल को फांसी की सजा सुनाई गई है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये चर्चित हत्याकांड को लूट के इरादे से अंजाम तक पहुंचाया गया था. जिसमें एक ही परिवार के 7 सदस्यों की चाकू गोदकर कर हत्या कर दी गई थी.
जांच में राहुल के खिलाफ कई अहम सुबूत मौका ए वारदात से प्राप्त हुए थे जिसको कोर्ट में पेश किया गया था. दीवार पर राहुल के खून से सने हाथ के पंजे का निशान मिले थे. फोरेंसिक जांच में साफ हो गया था कि यह निशान उसके ही पंजे का था. इस मामले की सुनवाई 9 महीने तक चली है. जिसके बाद आरोपी ड्राईवर को फांसी की सजा सुनाई गई है. इस पूरे मामलें में आरोपी राहुल के खिलाफ 30 लोगों ने गवाही दी है.
गौर हो कि घंटाघर कोतवाली क्षेत्र में 21 मई 2013 की रात सनसनीखेज वारदात हुई थी.कारोबारी सतीश गोयल एवं उनके पूरे परिवार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद क्षेत्र के लोग सहम गए थे. मृतक कारोबारी के दामाद सचिन मित्तल ने कोतवाली थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया था. मृतकों में कारोबारी सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, पुत्र सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा गोयल एवं तीन पौत्र-पौत्री शामिल थे.









