बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, स्कूली वैन में CCTV कैमरा अनिवार्य

आदेश के अनुसार सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन के मालिकों की होगी।

स्कूली बच्चों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में संचालित सभी स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने तीन महीने की समय सीमा निर्धारित किया है। इसके बाद स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरा न पाए जाने की स्थिति में स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी आदेश में मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किया गया है।

यह आदेश परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया है। आदेश के अनुसार सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन के मालिकों की होगी।

वेंकटेश्वर लू  ने कहा कति प्रदेश में जितने स्कूली वैन हैं, उन्हें यह आदेश मानना होगा। स्कूलों को भी अपने वैन में बच्चों को लाने के लिए अनुबंध पर तय वाहनों में भी कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा। इसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। उन्होंने बताया कि छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से CCTV कैमरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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