
GST काउंसिल ने बुधवार को अप्रत्यक्ष कर संरचना में बदलाव करते हुए मौजूदा चार स्लैब को घटाकर केवल दो कर दिए हैं। अब 12% और 28% की दरें खत्म हो गई हैं और केवल 5% और 18% स्लैब लागू होंगे। यह कदम भारतीय मिडिल क्लास की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है और घरेलू बजट पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद है।
कौन-कौन से सामान सस्ते होंगे?
- कंज्यूमर ड्यूरबल्स: एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर अब 18% GST लगेगा, पहले 28% था।
- रोजमर्रा की वस्तुएं: घी, ड्राई फ्रूट्स, नामकीन, 20 लीटर बॉटल्ड पानी, जूते, दवाईयाँ और मेडिकल डिवाइस 12% स्लैब से 5% में आ गए।
- अन्य घरेलू सामान: पेंसिल, साइकिल, छाता और हेयरपिन भी सस्ते होंगे।
विशेष वस्तुओं की नई GST दरें:
- दूध और डेयरी उत्पाद: UHT दूध अब मुक्त, घी, पनीर, मक्खन और चीज़ 12% से 5% या मुफ्त।
- स्टेपल और पैकेज्ड फूड: मैदा, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट 5% पर।
- सूखे मेवे: बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर 5%।
- शुगर और कॉन्फेक्शनरी: रिफाइंड शुगर, सिरप, कैंडी 5%।
- पानी और अन्य पैकेज्ड फूड: मिनरल और नेचुरल वाटर 5%।
- फर्टिलाइज़र और कृषि इनपुट: 5%।
- मेडिकल और हेल्थ प्रोडक्ट्स: 12–18% से 5% या मुफ्त।
- शिक्षा और किताबें: 5% या मुफ्त।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और फूटवियर: 28% से 18%, 12% से 5%।
- कंस्ट्रक्शन और ऊर्जा उपकरण: 12% से 5%।
- खेलकूद, खिलौने और हस्तशिल्प: 5%।
कौन-कौन से सामान महंगे रहेंगे?
- सिन प्रोडक्ट्स: पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट उच्च GST और सेस पर बने रहेंगे।
- शुगर और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स: 28% से बढ़कर 40% GST।
- प्रिमियम शराब और हाई-एंड कार: 40% स्लैब में।
- कोयला: 5% से बढ़कर 18%, कोयला-निर्भर उद्योगों के लिए महंगा।
- रेस्टोरेंट और लॉटरी सेवाएँ: नए मूल्यांकन नियमों के तहत टैक्स जारी रहेगा।
GST सुधार से अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुएं और आवश्यकताएँ सस्ती होंगी, जबकि कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुएँ महंगी रहेंगी। यह कदम घरेलू खपत को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश है।









