Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने मामले को सुनवाई योग्य माना

वाराणसी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी ऋंगार गौरी मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी जिला न्यायालय ने मस्जिद समिति की याचिका खारिज की। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है।

वाराणसी. वाराणसी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी ऋंगार गौरी मामले में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। वाराणसी जिला न्यायालय ने मस्जिद समिति की याचिका खारिज की। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

ज्ञानवापी ऋंगार गौरी मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अर्जी को सुनने योग्य माना। मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। बता दें, कोर्ट ने किरण सिंह बिसेन की याचिका पर फैसला सुनाया है।

किरण सिंह ने तीन मांगों को लेकर याचिका डाली थी। शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा के अधिकार की मांग की थी। परिसर में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन करने की मांग की थी। पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपे जाने की भी मांग की थी। बता दें, मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने केस को सुनने योग्य बताया है।

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