
हल्द्वानी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी गयी हैं। कोर्ट ने अवैध जगह पर बने मकानों को गिराने वाले आदेश पर रोक लगा दी हैं। कोर्ट ने कहा हैं कि हम नहीं चाहते कि वहां बने मकानों को रातो रात उजाड़ दिया जाये। वहां अभी कोई डेमुलेशन नहीं होगा। हम इस मामले को लटककर नहीं रख सकते। इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकलना होगा।
गौरतलब हैं कि बीते 20 दिसंबर को नैनीताल हाई कोर्ट ने अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिये थे। अतिक्रमण की जद में 4365 घर आ रहे हैं। जिनमें सरकारी स्कूल, मस्जिद, मंदिर और दो इंटर कॉलेज भी हैं। प्रशासन अतिक्रमण खाली कराने की पूरी तैयारी कर चुका था। जिसके बाद आज आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा मकान रातो रात नहीं बनाये गए हैं। वहां 60 – 70 सालों से लोग रह रहे हैं। उनके पुनर्वास को लेकर विचार किया जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से इस पर विचार करने के लिए कहा गया हैं। कोर्ट ने कहा अभी कोई बिल्डोजर एक्शन नहीं होगा। साथ ही नए भवन निर्माण पर भी रोक लगायी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद 1 महीने बाद इस मामले पर दोवारा सुनवाई की जाएगी। 7 फरबरी की तारीख दी गयी हैं।








