दंपति विवाद मामले को लेकर आज हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा कि कोर्ट के बाहर समझौते से कोर्ट का आदेश खत्म नहीं होता दरसहल हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी 10 साल की आयु तक मां को सौंपी थी इस बीच दंपति में साथ रहने का समझौता हो गया लेकिन समझौता ज्यादा दिन नहीं चला और पत्नी ने फिर घर छोड़ा दिया।
लेकिन पति ने जबरन बच्चा अपने पास रख लिया जिसके बाद बच्चे की कस्टडी के लिए पत्नी ने याचिका दायर की जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के बाहर हुए समझौते से आदेश खत्म नहीं होगा। वहीं कोर्ट में बच्चे ने भी मां के साथ रहने की इच्छा जताई जिसके बाद कोर्ट ने पति को बच्चे को मां को सौंपने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही कोर्ट ने पति से एक महीने में याचिका पर जवाब मांगा है और साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि हफ्ते में एक दिन 3 घंटे के लिए पिता-दादा बच्चे से मिल सकेंगे।