
वाराणसी। ज्ञानवापी में हुए ASI सर्वे रिपोर्ट मां श्रृंगार गौरी नित्य दर्शन मामले में पक्षकारों को सौंपे जाने के बाद मंगलवार को ज्ञानवापी के सबसे पुराने लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और व्यास जी के तहखाने के मामले में सुनवाई की गई। वाराणसी के जिला जज की अदालत में चल रहे व्यास जी के तहखाने को व्यास जी के परिवार को सौंपने और पूजा का अधिकार मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित करते हुए 31 जनवरी को आदेश देने के लिए तिथि नियत किया है। वही दूसरी तरफ वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1991 में दायर याचिका मामले में सुनवाई करते हुए दोनो पक्षों को ASI रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 तारीख को नियत की गई है।
6 महीने में निस्तारित होगा ज्ञानवापी पर 1991 में दायर याचिका
ज्ञानवापी को लेकर 1991 में दायर लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी का मामला हाई कोर्ट के निर्देश पर वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। करीब 32 साल पुराने मामले को हाई कोर्ट ने 6 महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया है। ऐसे में हाई कोर्ट में हुई मंगलवार को सुनवाई में फास्ट ट्रैक ने 24 जनवरी को दाखिल हुए ASI रिपोर्ट को दोनो पक्षों को सौंपने का आदेश दिया है। वही सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपने के आदेश के साथ मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख नियत की गई है। मामले को लेकर अधिवक्ता मदन मोहन ने बताया कि ASI सर्वे रिपोर्ट की कॉपी फास्ट ट्रैक से मिलने के पश्चात दोनो पक्ष रिपोर्ट को अध्ययन कर आपत्ति होने 5 जनवरी को आपत्ति दर्ज करवा सकते है।
ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजन करने के मामले में 31 जनवरी को आएगा आदेश, सुनवाई हुई पूरी
ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजन के अधिकार मामले में जिला जज की आदलत में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई पूरी होने के पश्चात अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में सुनवाई के पश्चात हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार मामले में बुधवार को कोर्ट अपना कोई फैसला दे सकता है। मंगलवार को दोनो पक्षों की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो गई है। विष्णु शंकर जैन ने बताया कि 1993 तक व्यास जी के परिवार के द्वारा तहखाने में पूजा किया जा रहा था। जब ज्ञानवापी की बैरिकेटिंग किया गया, तो वहां पूजा बंद हो गया। ऐसे में हिंदू पक्ष ने आपत्ति दायर करते हुए आशंका जताया था कि अंजुमन इंतेजामिया कमेटी कभी भी व्यास जी के तहखाने पर कब्जा कर सकता है। जिसे लेकर कोर्ट ने 17 जनवरी को जिला प्रशासन को तहखाने को हैंडोवर कर दिया है। मामले में हिंदू पक्ष की मांग थी, कि पहले की तरह वहां पूजा करवाया जाए, जिस पर कोई आदेश नहीं आया है और इस मामले में दोनो पक्ष की तरफ से सुनवाई पूरी हो गई है। मामले में आदेश के लिए 31 जनवरी की तारीख नियत की गई है।









