बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक, 23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के साथ कुल 23 मकानों को पर नोटिस चस्पा की गई थी, जिसमें 3 मकान हिंदु समुदाय के और 20 मकान मुस्लिम समाज के शामिल थे।

बहराइच में खिलाफ लोक निर्माण विभाग (PWD) बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा था। लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। दरअसल, साम्प्रदायिक हिंसा के आरोपियों के मकानों पर PWD ने नोटिस चस्पा की थी। इस दौरान बताया गया कि तीन दिनों के भीतर अगर लोग खुद निर्माण नहीं हटाए तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऐसे में अब उनको जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

23 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में हाई कोर्ट अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को करने वाला है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। बता दें राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के साथ कुल 23 मकानों को पर नोटिस चस्पा की गई थी, जिसमें 3 मकान हिंदु समुदाय के और 20 मकान मुस्लिम समाज के शामिल थे। PWD की नोटिस में कहा गया था कि कुंडासर महसी महाराजगंज एक प्रमुख जिला मार्ग है। इसलिए सड़क के दोनों ओर निर्माण से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे में बिना अनुमति के किया गया मकान और दुकान अवैध है। इसके अलावा नोटिस में यह भी लिखा गया था कि नोटिस का समय पर जवाब न देने पर बड़ी कार्रवाई होगी।

आरोपियों को 14 दिनों का रिमांड

दरअसल, 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंदु और मुस्लिम समुदाय के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। जिसमें जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिसके बाद भीड़ आक्रोशित हो गई। वहीं अगले दिन 14 अक्टूबर को आक्रोशित भीड़ ने जमकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में शुक्रवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, फहीम, अफजल, अफजल और रिंकू उर्फ सरफराज को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उन्हें सीजेएम प्रतिभा चौधरी के सामने पेश किया गया। जिसके बाद सभी पांचों आरोपियों को 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया।

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