![](https://bharatsamachartv.in/wp-content/uploads/2024/02/image-17-5.jpg)
Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने छह दलबदलू विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि, इस संबंध में तीन पेज का ऑर्डर जारी किया गया है। उन्होंने कहा, यह फैसला डिफेक्शन लॉ के 10 शेड्यूल के तहत ट्रिब्यूनल जज के रूप में यह फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा, ये छह विधायक कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े थे।
एंटी डिफेक्शन लॉ की पिटीशन दायर होने के संबंध में संसदीय मंत्री ने बताया, सभी बागियों को सुनवाई को पूरा मौका दिया गया था। विरोधी वकील को नौ बजे तक का समय दिया जा सकता था। लेकिन सुनवाई छह बजे तक हुई और रिकॉर्ड पेश किए गए।
पठानिया ने बताया कि, व्हिप जारी किए जाने के बावजूद विधायक सदन में नहीं मौजूद थे। बजट और सुनवाई के दौरान भी ये विधायक व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहे। इसपर कांग्रेस के विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दल बदल के तहत छह को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि जो व्हिप जारी किया गया था उसपर विधायकों के हस्ताक्षर थे। ऐसे में उन्हें समय देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों के पास कोर्ट जाने का रास्ता खुला है।