हिंदू लड़की को मिली हाईकोर्ट से नमाज पढ़ने की अनुमति, डीएम-एसएसपी को सुरक्षा देने के निर्देश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले की रुड़की के पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम और हरिद्वार एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान युवती को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए।

रिपोर्ट-आशीष धीमान

हरिद्वार. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की एक हिंदू युवती को हरिद्वार जिले की रुड़की के पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम और हरिद्वार एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान युवती को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने भी युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के मुताबिक अभी तक हरिद्वार पुलिस को नैनीताल हाईकोर्ट का लिखित फैसला प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन मीडिया में आई खबरों के बाद जनपद की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से युवती को सुरक्षा देने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है।

हम आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के नीमच की रहने वाली 22 वर्षीय हिंदू युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति प्रदान की जाए। याचिका में कहा गया था कि उसे और उसके परिवार को विभिन्न धार्मिक संगठनों से खतरा है।

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