ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने ASI सर्वे की मांग की खारिज

ज्ञानवापी परिसर में बचे हुए हिस्सों पर पुरातत्व सर्वेक्षण को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था।

ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी में बचे हुए परिसर की एएसआई सर्वे को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसको लेकर शुक्रवार को वाराणसी जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। वहीं इस फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष हाई कोर्ट में अपील करेगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के बाकी हिस्सों की ASI सर्वे के साथ सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई करने की याचिका दायर की गई थी।

19 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष ने रखा था अपना पक्ष

ज्ञानवापी परिसर में बचे हुए हिस्सों पर पुरातत्व सर्वेक्षण को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि पहले सर्वेक्षण का काम हो चुका है। ऐसे में फिर से सर्वे कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वहीं उन्होंने दावा किया कि खुदाई से मस्जिद को नुकसान हो सकता है। इसके लिए मुस्लिम पक्ष ने 19 अक्टूबर को सर्वे कराए जाने के मामले में अपना पक्ष न्यायालय में रखा था।

कोर्ट ने रखा था फैसला सुरक्षित

मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का हवाला देते हुए वाराणसी जिला कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का निवेदन किया था। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी।

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