गृहमंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर आतंकी हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद को किया आतंकवादी घोषित

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद की पहचान एक आतंकवादी के रूप में की। मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला हाफिज तलहा सईद लश्कर का एक वरिष्ठ नेता है और इसके मौलवी विंग का प्रमुख है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद की पहचान एक आतंकवादी के रूप में की।  मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला हाफिज तलहा सईद लश्कर का एक वरिष्ठ नेता है और इसके मौलवी विंग का प्रमुख है।

अधिसूचना में कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा को यूएपीए की पहली अनुसूची के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और हाफिज तलहा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा हमलों की भर्ती, धन संग्रह, योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।

बता दे कि इससे पहले पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद को दो अलग-अलग मामलों में 31 साल कैद की सजा सुनाई।  वैश्विक आतंकवादी पर कुल 340,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।

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