गृह मंत्रालय ने कोरोना रोकथाम पर जारी किया यह आदेश, कहा-कोरोना का खतरा अब भी बरकरार…

गृहमंत्रालय ने आदेश के जरिये सभी राज्यों को कंटेनमेंट जोन में विशेष तौर पर अधिक ध्यान देने को कहा है इसके आलावा टेस्टिंग-ट्रैकिंग-ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को अमल में लाए जाने का भी आदेश दिया है।

देशभर में कोरोना के नए मामलों के सामने आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आ गया है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आदेश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश से देशभर में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू रखने की अवधि को बढ़ा दिया गया है।

पहले यह आदेश 21 सितम्बर को जारी किया गया था को जिसको पुरे देश में 28 सितम्बर से लागू किया गया था। अब इसी आदेश की अवधि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। गृहमंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने हेतु 21 सितम्बर को जारी तथा 28 सितम्बर से लागू होने वाले आदेश को 30 नवंबर तक बढ़ाया जा रहा है।

गृहमंत्रालय रोज दर्ज किये जा रहे कोरोना के नए मामलों को लेकर पूर्ण कार्यवाही के मोड में है। मंत्रालय ने आदेश के जरिये सभी राज्यों को कंटेनमेंट जोन में विशेष तौर पर अधिक ध्यान देने को कहा है इसके आलावा टेस्टिंग-ट्रैकिंग-ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को अमल में लाए जाने का भी आदेश दिया है। गृहमंत्रालय ने आदेश में बताया है कि अभी तक कोरोना का खतरा टाला नहीं है अतः अब भी सभी राज्यों को सतर्क रहने की जरुरत है।

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